प्रबंध कारिणी का गठन
ट्रस्टीज यदि कोई हो सोसाइटी के पदेन सदस्य रहेंगे नियम 5 (अ , ब, स ) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज हो। बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पद अधिकारियों तथा प्रबंध कारिणी सोसाइटी के सदस्यों का निर्वाचन होगा
- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- सचिव
- कोषाध्यक्ष
- संयुक्त सचिव एवं सदस्य
प्रबंध सोसाइटी का कार्यकाल
प्रबंध सोसाइटी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा सोसाइटी का यथेष्ठा कारण होने पर उस समय जब तक कि कई नई प्रबंध कारिणी सोसाइटी का निर्माण निम्नानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता है करती रहेगी किंतु उक्त उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगा जिसका निदान अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा
प्रबंध कारिणी के अधिकार व कर्तव्य
- जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सोसाइटी का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना तथा इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना
- पिछली वर्ष की आय-व्यय का लेखा पूर्णतापरीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना
- सोसाइटी एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते का आदि का भुगतान करना सोसाइटी की चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना
- कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना
- अन्य आवश्यक कार्य करना जो असाधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे पर जाएं
- सोसाइटी की समस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी सोसाइटी के नाम से रहेंगी
- सोसायटी द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएंगी
- विशेष बैठक पर आमंत्रित कल सोसाइटी के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की बैठक विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी साधारण सभा में कुल सदस्यों की 2 /3 मत से संशोधन पारित होने तक उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजियक को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा