अ. साधारण सभा
साधारण सभा के नियम 5 में दर्शाई गई सैनी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सदस्यों की बैठक आवश्यकतानुसार होगी परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी सोसायटी निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा सोसायटी की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जाएगी। जिसमें सोसायटी के पदाधिकारियों की विधिवत निर्वाचन किए जाएगा यदि संबधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में व पदाधिकारियों की विधिवत चुनाव कराया जाएगा
ब. प्रबंध कारिणी सभा
प्रबंध कारिणी सभा बैठक प्रत्येक 3 माह में होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1 /2 सदस्यों होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक 1 घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम कोई कोई शर्त ना होगी
स. विशेष
यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या) के 2/3 सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की एक प्रति बैठक पंजीयन को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 6 दिन के भीतर भेजा जाएगा पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा सोसाइटी को परामर्श देने का अधिकार होगा
साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य
- सोसाइटी के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना
- सोसाइटी की स्थाई निधि व संपत्ति के ठीक व्यवस्था करना
- आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना
- अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधीकरण द्वारा प्रस्तुत हो
- संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रको को स्वीकृत करना
- बजट अनुमोदन करना