अधिकार व अन्य जानकारी

 

प्रबंध कारिणी अधिकार

अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष साधारण सभा प्रबंध कारिणी सोसाइटी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तो तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंध कारिणी की बैठकों का आयोजन करवाएगा अध्यक्ष का मत विचारआर्थ विषय में निर्णय निर्णय होगा

उपाध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंध कारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता रहे करेगा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा

सचिव मंत्री के अधिकार

  • साधारण सभा एवं प्रबंध कारिणी की बैठक समय पर समय समय पर बुलाने और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव प्राप्त हो प्रस्तुत करना
  • सोसाइटी की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना
  • सोसायटी के सारे कागजातों को तैयार करना तथा  करवाना उनकानिरिक्षण करना व अनियमितता  पाए जाने पर उसकी उसकी सूचना प्रबंध कारिणी को देना
  • सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रु. 250/- करने  का अधिकार होगा

संयुक्त सचिव के अधिकार

सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकार होंगे

कोषा अध्यक्ष के अधिकार

सोसाइटी की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना

 

अन्य जानकारी

 

बैंक खाता

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक के पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन की आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम  रुपए होंगे

पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी

  • अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सोसाइटी की वार्षिक आम सभा होने की दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस के साथ सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा कार्यकारिणी को सोसाइटी की सूची फाइल की जाएगी
  • अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत वार्षिक आम सभा होने के की तारीख से 90 दिन के भीतर सोसायटी द्वारा संचालित संस्थाओं की संपरिक्षक आय-व्यय का पत्रक ऑडिट रिपोर्ट तथा बैलेंस शीट निर्धारित फीस के साथ भेजी जाएगी

संशोधन

सोसाइटी के विधान में संशोधन सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो सोसाइटी के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयन फॉर्म एवं संस्थाएं का होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा संशोधन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा

विघटन

सोसाइटी के विघटन सभा का साधारण सभा में कुल सदस्यों की 3/5 मत से पारित हो किया जाएगा विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति राज्य सरकार को निहित होगी उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी

संपत्ति

संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी तो संस्था की चल संपत्ति रजिस्टर फॉर्म एवं संस्था की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय  द्वारा ,दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरिम नहीं की जा सकेगी अनुज्ञा हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित फीस से साथ किया जाएगा

पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना

सोसाइटी की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार की आवश्यक होने पर पंजीयन फॉर्म संस्थान की बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही वे बैठक में विचार विषय निश्चित करा सकेगा

विवाद

संस्था के में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने के अध्यक्ष ने साधारण सभा की अनुमति से सुलझने का अधिकार होगा यदि इस  निश्चित या  निर्णय से पक्षों का संतोष ना हो तो रजिस्टर की ओर विवाद  बड़े निर्णय के लिए भेज सकेंगे रजिस्टार का अंतिम निर्णय व सर्वमान्य होगा संचालित सभाओं के विवाद तथा अथवा प्रबंध सोसाइटी के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्टार का होगा
 

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